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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 23 साल पुराने छेड़छाड़ केस में आरोपी को सजा, खीरी कोर्ट का फैसला

 

रिपोर्टर: डॉ. संजय कुमार पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश

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दिनांक: 23 फरवरी 2026

उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए एक पुराने मामले में आरोपी को सजा दिलाई है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2003 में धौरहरा थाना क्षेत्र में आरोपी कन्नौजी लाल पुत्र अवध राम निवासी धारीदास पुरवा भटपुरवा के खिलाफ पीड़िता से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई सीजेएम (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम कोर्ट खीरी में हुई, जहां दिनांक 23 फरवरी 2026 को न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ 3,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री दिलीप श्रीवास्तव एवं कोर्ट पैरोकार का. चंद्रकांत चहल का विशेष योगदान रहा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों में सख्त कार्रवाई और मजबूत पैरवी जारी रहेगी, जिससे अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके।

Viyasmani Tripaathi

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