देशधर्मबालोतराब्रेकिंग न्यूज़राजस्थान

कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों को राज्य सरकार देगी एक लाख रुपए प्रति यात्री अनुदान

तीस नवंबर तक करना होगा आवेदन

 

 

बीकानेर से डॉ राम दयाल भाटी की रिपोर्ट

 

 

बीकानेर, 6 अक्टूबर। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा करवाई जाने वाली ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा-2025’ के लिए राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा राज्य के 100 तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्ण करने के पश्चात अधिकतम एक लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने गितेश श्री मालवीया ने बताया कि जुलाई से सितंबर के मध्य यह यात्रा संपन्न करने के पश्चात अगले दो माह में 30 नवंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा।

देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना का लाभ राजस्थान के स्थाई मूल निवासियों को देय होगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा विदेश मंत्रालय के माध्यम से की जानी होगी तथा यात्रा समाप्ति के पश्चात विदेश मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक यात्रा संपन्न करने का प्रमाणीकरण संलग्न किया जाना होगा। जीवन काल में एक बार ही अनुदान राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। उन्होंने बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के आवेदन की प्रक्रिया विदेश मंत्रालय के माध्यम से संपादित की जाएगी। देवस्थान विभाग से अनुदान के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन की स्थिति में सहायता अनुदान के लिए आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा। आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया तभी मान्य होगी, जब इसके लिए विशेष निर्देश जारी होंगे। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी (कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स) के माध्यम से यात्री का चयन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति, पासपोर्ट (मय स्थाई पते) की प्रमाणित फोटो प्रति, यात्रा संबंधित वीजा सील अथवा अंकन की प्रमाणित फोटो प्रति, विदेश मंत्रालय से सफलतापूर्वक यात्रा संपन्न करने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति, आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।

उन्होंने बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालु यात्रा समाप्ति के दो माह के अंदर अपना आवेदन संबंधित उपखंड अधिकारी अथवा देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय में मूल दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुतकर्ताअधिकारी संलग्न दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सही पाई जाने पर इस आशय का नोट अंकित करेंगे। उपखंड अधिकारी प्राप्त आवेदनों को 15 दिवस के अंदर संबंधित सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को अग्रेषित करेंगे, जो 15 दिवस में जांच के बाद स्वीकृति जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि सहायता राशि का भुगतान ऑनलाइन बैंक अकाउंट में किया जाएगा। विभागीय स्थिति अनुसार बैंकर चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा। समस्त सहायक आयुक्त इसके स्वीकृतिकर्ता अधिकारी होंगे।

 

Dr Ram Dayal Bhati

Editor Rajasthan Mobile Number 97848 14914

Dr Ram Dayal Bhati

Editor Rajasthan Mobile Number 97848 14914

Related Articles

Back to top button