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लखीमपुर खीरी: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 5 मामलों में आरोपियों को सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय

लखीमपुर खीरी, 16 सितम्बर 2025।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत न्यायालयों ने पांच अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई है। इन मामलों में हत्या की कोशिश, मारपीट, धमकी, अवैध शस्त्र और चोरी जैसे अपराध शामिल हैं।

सजा का विवरण इस प्रकार है:

1️⃣ थाना खीरी (2010 का मामला):

अखिलेश, रामेसुर और अवधराम द्वारा लाठी-डंडों से पीटने व गाली-गलौच करने के मामले में विशेष न्यायाधीश EC एक्ट खीरी ने तीनों आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

2️⃣ थाना निघासन (1998 का मामला):

आसीन, जुम्मन, मुन्ना, कल्लू और हवीब अली उर्फ छोटा को मारपीट और धमकी के मामले में JM निघासन ने 2-2 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक को 8,500 रुपये का जुर्माना दिया।

3️⃣ थाना सिगाही (2002 का मामला):

कल्लू पुत्र हबीब को मारपीट और धमकी के मामले में न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा मान्य की।

4️⃣ थाना मितौली (2012 का मामला):

रज्जन कुमार को अवैध शस्त्र रखने के मामले में ACJM-01 खीरी ने जेल में बिताई अवधि की सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।

5️⃣ थाना खीरी (2004 का मामला):

पलारी पासी को चोरी के मामले में ACJM-02 खीरी ने जेल में बिताई अवधि व कोर्ट के उठने तक की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना दिया।

 पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और प्रभावी पैरवी की जा रही है ताकि अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न हो और पीड़ितों को न्याय मिल सके।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

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