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जम्मू-कश्मीर सरकार ने नर्सरी दाखिले के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की स्कूलों को परेशानी मुक्त प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए

संवाददाता अमरजीत सिंह

 

श्रीनगर, 30 नवंबर: जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप नर्सरी/बालवाटिका कक्षाओं में प्रवेश चाहने वाले बच्चों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाला एक नया परिपत्र जारी किया है।

समाचार एजेंसी KINS के अनुसार, 29 नवंबर, 2024 को जारी सरकारी परिपत्र संख्या 08-JK (Edu) 2024 में बताया गया है कि नर्सरी/बालवाटिका/प्री-स्कूल/आंगनवाड़ी कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता की गणना अब उस वर्ष की 30 नवंबर की कट-ऑफ तिथि के आधार पर की जाएगी, जिसमें कश्मीर संभाग के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग के जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों में नर्सरी/बालवाटिका/प्री-स्कूल/आंगनवाड़ी में प्रवेश के लिए प्रवेश मांगा गया है और दिया गया है।

 यह निर्णय कश्मीर संभाग और जम्मू के शीतकालीन क्षेत्रों में नवंबर-दिसंबर शैक्षणिक कैलेंडर की बहाली के बाद लिया गया है।

विभाग ने एनईपी 2020 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें कहा गया है कि इन कक्षाओं में बच्चों की आयु तीन वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

परिपत्र में इन क्षेत्रों के सभी शैक्षणिक संस्थानों को सुचारू और कुशल प्रवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सुरेश कुमार गुप्ता, आईएफएस ने परिपत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे कार्यान्वयन के लिए जम्मू और कश्मीर में मुख्य शिक्षा अधिकारियों और स्कूल शिक्षा निदेशालयों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को वितरित किया गया है।

इस कदम का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। (केआईएनएस)

Viyasmani Tripaathi

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