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भू माफियो का चल रहा सालों से खेल सरकारी नाले पर ही कर डाली प्लाटिंग क्या जिम्मेदार करा पाएंगे एफआईआर दर्ज

मध्य प्रदेश पन्ना

लोकेशन=देवेंद्रनगर

ब्यूरो चीफ=सुधीर अग्रवाल

 

*भू माफियो का चल रहा सालों से खेल सरकारी नाले पर ही कर डाली प्लाटिंग क्या जिम्मेदार करा पाएंगे एफआईआर दर्ज*

इन दिनों देवेंद्रनगर क्षेत्र में भू माफियाओं का आतंक इस कदर अपने चरम पर है उसका एक ताजा मामला सामने आया है,देवेंद्रनगर सलेहा रोड स्थित झीरियन मंदिर के पास मड़इयन हार में सरकारी नाला (जिसकी लंबाई लगभग आधा से एक किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 35 फिट) को दबा कर उसके ऊपर प्लॉटिंग कर दी गई है और बकायदा रोड डाल कर विश्वकर्मा कालोनी के नाम से बोर्ड लगा कर विक्रय किया जा रहा है लेकिन मजाल जिम्मेदार अधिकारियों की इस पर नजर तक गई हो।

हद तो तब है की पूरे नगर क्षेत्र के आस पास अवैध कालोनी काट कर विक्रय की जा रही है वो भी सरकारी जमीनों पर और एक भी कॉलोनी में कॉलोनाइजर एक्ट के एक भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा फिर भी किसी जिम्मेदार अधिकारी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या यूं कहें की अनदेखी की जा रही है।

मंदिर के बगल से धडल्ले से प्लॉटिंग करने वाले भू माफिया जैन,और नफीस द्वारा राजस्व विभाग की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर रोड डाल कर प्लॉट बेचें जा रहे है और बकायदा सरकारी जमीन पर पजेशन देकर निर्माण भी सुरु करवा दिया गया है ।इसके पहले भी पावर हाउस के पीछे की जगह में इन्ही दोनो भू माफियाओं द्वारा एक व्यक्ति को व्यक्तिगत आराजी की रजिस्ट्री करा कर सरकारी जमीन का पजेशन दिला कर निर्माण करवाया गया था जिसकी शिकायत के बाद इनके द्वारा क्रेता को व्यक्तिगत आराजी में पजेशन भी दिलाया गया साथ ही उसे निर्माण के नुकसान का हर्जाना भी दिया गया ।

क्या कहते है नियम

किसी भी नगर या ग्राम पंचायत में कॉलोनी निर्माण के लिए बहुत कुछ शर्ते है *जैसे मंदिर के लिए जगह,पार्क की व्यवस्था,रोड की मानक चौड़ाई, नाली निमार्ण,बिजली पोल,सहित सैकड़ों शर्ते* जिनका पालन कॉलोनाइजर को अनिवार्य रूप से करना होता है ।अनुपालन न करने की स्थिति मे मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम में 1998 से ही प्रावधान है कि कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त कॉलोनाइजर पर कार्रवाई कर उसे जेल तक भेज सकते हैं। वहीं इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए नियमों में यह भी प्रावधान है कि पुलिस बिना किसी पूछताछ के अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर को गिरफ्तार कर सकती है।

इनका क्या कहना है

*सुरेंद्र प्रताप सिंह*

*शिकायत कर्ता*

मैने शिकायत की थी जिस पर सीमांकन हुआ और पाया गया की नाले की बेशकीमती जमीन पर ही प्लॉटिंग कर दी गई है साथ ही सरकारी जमीन पर पजेशन di गई है क्रेताओं को,इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए

*राम प्रकाश शर्मा*

*शिमांकन दल पटवारी*

सीमांकन के आवेदन पर तहसीलदार महोदय द्वारा प्राप्त निर्देश के आधार पर सीमांकन किया गया जिसमे पाया गया की नाले की भूमि पर प्लॉटिंग मौके पर है।

*ज्योति सिंह राजपूत*

*प्रभारी तहसीलदार देवेंद्रनगर*

अभी तक पटवारी प्रतिवेदन मुझ तक नही पहुंचा है इसलिए अभी कुछ नही कह सकती हूं लेकिन जहां तक अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण की बात है तो मेरे द्वारा इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अवैध कालोनी और कोलोनाइजर पर कार्यवाही संबंधी पत्राचार किया गया है

*एस डी एम पन्ना*

*नागवंशी*में तहसीलदार मैडम से जानकारी लेकर दिखवाता हूं और यदि अवैध कब्जा या प्लॉटिंग का विषय है तो सबंधित कॉलोनाइजर पर एफआईआर भी की जाएगी

Sudhir Agrawal

Beauro Chief Panna Madhya Pradesh

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