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खीरी में ऑपरेशन कनविक्शन का असर, अवैध शस्त्र मामले में आरोपी दोषसिद्ध

वरिष्ठ पत्रकार वैद्यराज संजय पांडेय स्टेट हेड उत्तर प्रदेश
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लखीमपुर खीरी, 19 अगस्त 2026। अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपद खीरी में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक पुराने अवैध शस्त्र मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषसिद्ध कर दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2008 में थाना खीरी क्षेत्र के कस्बा ओयल निवासी रामू पुत्र संतराम पासी के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना खीरी में मु0अ0सं0 57/08, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की निगरानी के फलस्वरूप 19 अगस्त 2026 को न्यायालय ACJM-02, खीरी द्वारा आरोपी रामू को दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 800 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस विभाग के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत की गई। इस मामले में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री दिलीप श्रीवास्तव तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल चंद्रपाल सिंह का विशेष योगदान रहा।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन के माध्यम से पुराने मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से अधिक से अधिक सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।


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