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12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंकों के अधिकारियों की प्री-ट्रायल बैठक में दिए गए निर्देश

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 19 अगस्त 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश बस्ती श्री शमसुल हक के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा जनपद के समस्त तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बुधवार को बैंकों के पदाधिकारियों की प्री-ट्रायल बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्टेट बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक एवं श्रीराम फाइनेंस के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों को नियत कर उनका सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही सभी संबंधित मामलों में पक्षकारों को कम से कम तीन बार नोटिस प्रेषित कर उसकी तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के सचिव श्री देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इनमें आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद तथा विद्युत एवं जलकर विवाद शामिल हैं।
इसके अलावा सर्विस में वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े विवाद, राजस्व संबंधी वाद तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद एवं हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न आर्बिट्रेशन संबंधी विवादों का भी निस्तारण किया जाएगा।
सचिव ने बताया कि ऐसे अन्य मामले, जिनका निस्तारण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर संभव है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर निस्तारित कराया जाएगा।
उन्होंने संबंधित विभागों एवं पक्षकारों से अपील की कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से अपने मामलों का शीघ्र निस्तारण कराएं।
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