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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखीमपुर खीरी में 3 मामलों में अपराधियों को सजा

 

रिपोर्टर: डॉ. संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

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लखीमपुर खीरी | 23 जनवरी 2026

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए तीन मामलों में माननीय न्यायालय से दोषियों को सजा दिलाई गई है।

पहले मामले में वर्ष 2009 में थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म एवं अपहरण के मामले में चार अभियुक्त — रामू पुत्र विपिन, संतोष कुमार पुत्र बाबूराम, संदीप पुत्र धरमू और बेचेराम पुत्र घनश्याम — को दोषी पाया गया। माननीय ASJ/FTC NEW खीरी न्यायालय ने दिनांक 23 जनवरी 2026 को सभी अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि अभियुक्त रामू पर कुल 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इस मामले में लोक अभियोजक श्री संदीप मिश्रा एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल आजाद का विशेष योगदान रहा।

दूसरे मामले में वर्ष 2024 में थाना सिंगाही क्षेत्र में चोरी के आरोप में अभियुक्त महेन्द्र शर्मा उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में माननीय न्यायालय JM निघासन खीरी ने दिनांक 23 जनवरी 2026 को अभियुक्त को 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकरण में लोक अभियोजक श्री चार्वाक आजाद एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल हरिओम का सराहनीय योगदान रहा।

तीसरे मामले में वर्ष 2003 में थाना मितौली क्षेत्र से अभियुक्त गिरिश पुत्र रामौतार के पास से अवैध शस्त्र बरामद किया गया था। इस मामले में माननीय न्यायालय ACJM-1 खीरी ने दिनांक 22 जनवरी 2026 को अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में लोक अभियोजक श्री अखिलेश प्रकाश एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार का विशेष योगदान रहा।

जनपद पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को सख्त सजा दिलाने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Viyasmani Tripaathi

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