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बस्ती: छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 की दी गई जानकारी, कानूनी जागरूकता पर जोर

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 29 सितम्बर 2026। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती द्वारा सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज, रामजीपुरम-बस्ती में छात्र-छात्राओं के लिए पॉक्सो अधिनियम-2012 विषयक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों की सरल एवं सही जानकारी उपलब्ध कराना था, ताकि कोई भी युवा अज्ञानता के कारण किसी गंभीर अपराध में संलिप्त न हो तथा स्वयं भी ऐसे अपराधों का शिकार होने से बच सके।
इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी, इवेंट ऑर्गनाइजर जगदीश प्रसाद मिश्र, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नोडल अधिकारी अनिल कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र कुमार, न्यायिक अधिकारी आशुतोष शुक्ला तथा श्रीमती सत्यभामा कौशिकी ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के विभिन्न प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों और कानूनी सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।
वक्ताओं ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही किसी भी प्रकार की अनुचित घटना की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को देने तथा कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, अन्य स्टाफ सदस्य, बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती बीना सिंह, विनय श्रीवास्तव, पराविधिक स्वयंसेवक बृजबासी लाल शुक्ला, शिवांकी, ज्योत्सना एवं सुशील कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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