उत्तर प्रदेशबस्तीब्रेकिंग न्यूज़
12 सितंबर को बस्ती में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह-समझौते से होगा वादों का निस्तारण

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 24 अगस्त 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत प्रमोद कुमार गिरि ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा सभी तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जाएगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद शामिल किए जाएंगे।
इसके अलावा विद्युत एवं जलकर विवाद, चोरी से संबंधित विवाद, सेवा में वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित विवाद, राजस्व संबंधी वाद तथा अन्य सिविल वाद भी लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। इनमें किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद तथा हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न आर्बिट्रेशन संबंधी विवाद भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसे अन्य मामले, जिनका निस्तारण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर संभव है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर निस्तारित किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को त्वरित एवं सरल न्याय उपलब्ध कराने के साथ-साथ आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराना है। संबंधित पक्षकार अपने मामलों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
Subscribe to my channel


