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ऑपरेशन कन्विक्शन में लखीमपुर खीरी पुलिस की बड़ी सफलता — दो अभियुक्तों को न्यायालय से सजा

 

📌 रिपोर्ट – डॉ. संजय कुमार पांडेय स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

📞 मोबाइल: 7376326175

दिनांक: 03 नवम्बर 2025

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और मुकदमों की सशक्त पैरवी निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज दो मामलों में माननीय न्यायालय, जनपद खीरी द्वारा अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।

पहला मामला – थाना मितौली

वर्ष 2020 में थाना मितौली क्षेत्र में अभियुक्त शैलेश कुमार पुत्र लालता प्रसाद निवासी कचियानी, थाना मितौली, जनपद खीरी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया था। इस संबंध में मुकदमा मु0अ0सं0 285/2020, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई माननीय एडीजे-03 खीरी की अदालत में हुई, जिसमें दिनांक 03 नवम्बर 2025 को न्यायालय ने अभियुक्त शैलेश कुमार को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं ₹3000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मुकदमे में लोक अभियोजक श्री संदीप मिश्रा एवं न्यायिक पैरोकार कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार का विशेष योगदान रहा।

दूसरा मामला – थाना शारदानगर

वर्ष 2023 में थाना शारदानगर क्षेत्र में अभियुक्त कय्यूम पुत्र वसीर निवासी शारदानगर, थाना शारदानगर, जनपद खीरी के कब्जे से भी अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया था। इस मामले में मु0अ0सं0 291/2023, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

मामले का विचारण माननीय एडीजे-06 खीरी द्वारा किया गया, जिसमें दिनांक 03 नवम्बर 2025 को अभियुक्त कय्यूम को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं ₹3000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

इस सजा में लोक अभियोजक श्री संदीप मिश्रा एवं न्यायिक पैरोकार कांस्टेबल सचेन्द्र मौर्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा यह कार्रवाई “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत अपराधियों को न्यायालय से दंड दिलाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

Viyasmani Tripaathi

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