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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत खीरी पुलिस को बड़ी सफलता, तीन अपराधियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

📍 रिपोर्ट: स्टेट हेड उत्तर प्रदेश डॉ. संजय कुमार पांडेय
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लखीमपुर खीरी, 30 अक्टूबर 2025।
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और मुकदमों की सशक्त पैरवी जारी है। इसी क्रम में जिले की विभिन्न अदालतों ने तीन मामलों में दोष सिद्ध होने पर अपराधियों को सजा सुनाई है।
🔹 पहला मामला – मोटरसाइकिल चोरी प्रकरण (थाना कोतवाली सदर)
वर्ष 2020 में थाना कोतवाली सदर पुलिस ने अभियुक्त महेन्द्र शर्मा उर्फ गुड्डू पुत्र महेशचन्द्र शर्मा निवासी मोहल्ला कमलापुर, थाना कोतवाली सदर को चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया था।
इस मामले में न्यायालय ASJ/FTC NEW खीरी ने 30 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त को 03 वर्ष 08 माह का सश्रम कारावास और ₹1000 का जुर्माना देने की सजा सुनाई।
इस सजा में विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री संदीप मिश्रा व न्यायिक पैरोकार का० जय प्रकाश का रहा।
🔹 दूसरा मामला – एनडीपीएस एक्ट के तहत (थाना मोहम्मदी)
वर्ष 2022 में थाना मोहम्मदी पुलिस ने अभियुक्त रामजी पाण्डेय पुत्र सुरेश चन्द्र पाण्डेय निवासी मोहल्ला देवीस्थान, थाना मोहम्मदी के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया था।
इस पर दर्ज केस (मु.अ.सं. 139/22 धारा 8/21 NDPS एक्ट) में ADJ-06 खीरी ने 29 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि (05 माह 14 दिन) के कारावास व ₹3000 जुर्माना की सजा सुनाई।
इस मुकदमे की पैरवी में लोक अभियोजक श्री संदीप मिश्रा व न्या. पैरोकार का० नितिन सैनी का विशेष योगदान रहा।
🔹 तीसरा मामला – चोरी गिरोह सदस्यता प्रकरण (थाना कोतवाली सदर)
वर्ष 2005 में थाना कोतवाली सदर पुलिस ने अभियुक्त अरुण कुमार उर्फ अन्नी पुत्र अदित्य कुमार निवासी हिदायत नगर, थाना कोतवाली सदर के विरुद्ध चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य होने पर मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में CJM खीरी ने 30 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा ₹3000 जुर्माना की सजा सुनाई।
इस मुकदमे में लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव व न्या. पैरोकार का० जय प्रकाश का योगदान रहा।
🔸 खीरी पुलिस की सक्रिय पैरवी से अपराधियों को मिली सजा
जनपद खीरी पुलिस द्वारा न्यायालयों में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे लगातार दोषसिद्धि दर में वृद्धि हो रही है।


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