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हिट एडं रन मोटर दुर्घटना में दर्ज प्रकरणों के संबंध में बैठक आयोजित

ब्यूरो चीफ संतोष कुमार गर्ग बालोतरा राजस्थान

 

बालोतरा, 26 जून। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार माननीय सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण रिट पिटीशन (सी) संख्या 295/2012 एस.राजसीकरण बनाम भारत संघ अन्य में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि मोटर वाहन से हिट एण्ड रन के तहत मृत्यु या गंभीर उपहति कारित हुई हो ऐसे मुकदमों को चिन्हित कर पीड़ित परिवार व आहतगण को आर्थिक क्षतिपूर्ति सहायता धारा 161 (1) (3) मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के तहत प्रदान की जावेगी।

हिट एडं रन मोटर दुर्घटना में बाड़मेर क्षेत्र में दर्ज 10 प्रकरणों के चिन्हिकरण के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के सचिव सिद्धार्थ दीप की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक का आयोजन हुआ।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के सचिव सिद्धार्थ दीप द्वारा उप अधीक्षक यातायात, बाड़मेर को निर्देश दिए गए कि चिन्हित किए गए प्रकरणों के दस्तावेज एक माह में दावा जांच अधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत करें। दावा जांच अधिकारी उनकी जांच कर क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर के पास अतिशीघ्र प्रेषित करावें तथा प्रत्येक माह के अंत में दर्ज हिट एडं रन के प्रकरणों में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही करावें। साथ ही आहतगण अथवा वारिसान की ओर से क्लेम दावा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कराने हेतु उन्हें संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत भी करावें।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नानूराम सैनी, बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी समदर सिंह भाटी, बाड़मेर उप अधीक्षक यातायात मदन सिंह उपस्थित रहे।

Santosh Kumar Garg

Beauro Chief Balotra Rajasthan

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