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बस्ती में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह-समझौते से मामलों के निस्तारण पर जोर

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 21 अगस्त 2026। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा जनपद के समस्त तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किए जाने की तैयारी की जा रही है।
इस संबंध में अपर जिलाधिकारी ज्ञान चन्द्र गुप्ता ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से चिन्हित किए गए वादों की सूचना एवं सूची निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा है। संबंधित अधिकारियों को यह विवरण निर्धारित तिथि को प्रातः 11 बजे तक उपलब्ध कराना होगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों को सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। इनमें आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद शामिल हैं।
इसके अलावा विद्युत एवं जलकर विवाद, चोरी से संबंधित विवाद, सेवा में वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी विवाद, राजस्व संबंधी वाद तथा अन्य सिविल वाद भी लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद तथा आर्बिट्रेशन से संबंधित ऐसे मामले, जिनका समाधान आपसी सुलह-समझौते से संभव है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में नियत कर निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि लोक अदालत में अधिक से अधिक पात्र मामलों को चिन्हित कर समय से सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि लंबित विवादों का त्वरित एवं आपसी सहमति से समाधान कराया जा सके।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित समाधान का अवसर मिलेगा।
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