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ऑपरेशन कनविक्शन: नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को 2 वर्ष 5 माह 17 दिन की सजा

रिपोर्ट: वैद्यराज संजय पांडेय

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लखीमपुर खीरी, 23 जुलाई। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन विभाग के प्रयासों के चलते वर्ष 2018 के नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 23 जुलाई 2026 को माननीय एडीजे-06, लखीमपुर खीरी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

मामला वर्ष 2018 का है, जब थाना गोला में आरोपी जाकिर पुत्र वाहिद, निवासी पूर्वी दीक्षिताना, थाना गोला, जनपद लखीमपुर खीरी के विरुद्ध एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी के उद्देश्य से अपहरण करने के आरोप में मु.अ.सं. 440/2018, धारा 363/366 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान आरोपी के अपराध सिद्ध होने पर माननीय न्यायालय ने उसे 2 वर्ष 5 माह 17 दिन के कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक रमेश चन्द्र मिश्रा तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल सद्दाम की विशेष भूमिका रही।

Viyasmani Tripaathi

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