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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत खीरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो मामलों में दोषियों को सजा

रिपोर्ट: डॉ. संजय पांडेय (स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश)
मोबाइल: 7376326175
लखीमपुर खीरी, 26 मार्च 2026।
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।
▶️ हत्या के मामले में आजीवन कारावास
वर्ष 2002 में थाना मोहम्मदी क्षेत्र में दर्ज एक जघन्य हत्या के मामले में आरोपी रामकिशुन उर्फ शम्भू को माननीय एडीजे न्यायालय, मोहम्मदी द्वारा दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 61,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
मामले के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी के पिता सहित एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर शवों को नदी में फेंक दिया था। इस गंभीर अपराध में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने कठोर दंड दिया।
इस सजा में लोक अभियोजक श्री कपिल कटियार एवं कोर्ट पैरोकार का0 अटलवीर का विशेष योगदान रहा।
▶️ अवैध तमंचा रखने पर आरोपी दंडित
वहीं वर्ष 2009 में थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी अनूप कुमार दीक्षित को माननीय सीजेएम न्यायालय, खीरी द्वारा दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद हुआ था, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव एवं न्यायालय पैरोकार का0 जय प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
▶️ पुलिस की सख्त पैरवी से मिल रहा न्याय
खीरी पुलिस की प्रभावी पैरवी और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार हो रही कार्रवाई से अपराधियों को सजा मिल रही है, जिससे आमजन में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हो रहा है।


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