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NDPS मामले में ₹1.10 करोड़ की संपत्ति कुर्क, SAFEMA सक्षम प्राधिकरण ने की पुष्टि

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार, पुंछ

 

पूंछ, 18 दिसंबर 2025:

जिले में नशा तस्करी और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत जिला पुलिस पूंछ को एक बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी ड्रग पेडलर की लगभग ₹1.10 करोड़ मूल्य की संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई को SAFEMA (सक्षम प्राधिकरण) द्वारा पुष्टि प्रदान की गई है।

यह मामला एफआईआर संख्या 178/2025 से संबंधित है, जो थाना पूंछ में एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8/21/22/29 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 के तहत दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी की पहचान मोहम्मद इकबाल पुत्र गुलाम नबी, निवासी सेरी ख्वाजा, हाल पता कंसर, जिला पूंछ के रूप में हुई है।

पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(F) के तहत पहले ही संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया गया था। अब SAFEMA सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस कुर्की की अंतिम पुष्टि कर दी गई है। कुर्क की गई संपत्ति आरोपी की पत्नी शहनाज कौसर के नाम दर्ज है।

कुर्क की गई संपत्ति में कंसर क्षेत्र स्थित खसरा संख्या 2093 पर 10 मरला भूमि पर निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹1.10 करोड़ आंकी गई है।

जिला पुलिस पूंछ ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे संपत्ति किसी के भी नाम पर दर्ज क्यों न हो। यह कार्रवाई समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

 

Viyasmani Tripaathi

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