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खीरी में ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत आरोपी को 3 वर्ष का कारावास, ₹2 हजार जुर्माना

 

रिपोर्टर: वैद्यराज संजय पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

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लखीमपुर खीरी, 8 सितंबर 2026। अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत जनपद खीरी में पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2023 में थाना चन्दन चौकी क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने के आरोप में गुड्डू पुत्र भगौती प्रसाद, निवासी बुद्धापुरवा, थाना चन्दन चौकी, जनपद लखीमपुर खीरी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 12/2023 धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष कुल 7 गवाहों की गवाही कराई गई। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद 8 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अतिरिक्त पॉक्सो), खीरी ने आरोपी गुड्डू को धारा 366/376 भादवि में दोषमुक्त करते हुए धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध किया।

न्यायालय ने दोषसिद्ध आरोपी को 3 वर्ष के कारावास तथा ₹2,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस के मुताबिक, मुकदमे को निर्णीत कराने में लोक अभियोजक संजय सिंह तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल रवि कुमार का विशेष योगदान रहा। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी अभियोजन पैरवी का हिस्सा है।

Viyasmani Tripaathi

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