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यूएपीए की धारा 25 के तहत संपत्ति कुर्क, जिला पूंछ में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई तेज

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार, पुंछ
पूंछ | 18 दिसम्बर 2025
जिला पुलिस पूंछ द्वारा गैरकानूनी एवं आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना मंडी में दर्ज एक मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम), 1967 के तहत एक वाहन को कुर्क किया गया है।
इस संबंध में एफआईआर संख्या 72/2025 पुलिस थाना मंडी में आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 तथा यूएपीए की धारा 13, 18, 20 व 23 के तहत दर्ज की गई है।
जांच के दौरान एक दो पहिया वाहन (रजिस्ट्रेशन नंबर JK12B-5950), जो आरोपी के नाम पर पंजीकृत है, को गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त वाहन को यूएपीए की धारा 25 के तहत कुर्क किया गया है।
कानून के प्रावधानों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति को सक्षम न्यायालय के आदेशों के अधीन रखा जाएगा। जिला पुलिस पूंछ ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
जिला पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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