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उपभोक्ता संरक्षण एवं सुरक्षा समिति बीकानेर ने फर्जी नामान्तरण मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की

राजस्थान हेड डॉ राम दयाल भाटी
बीकानेर, 5 दिसंबर 2025
उपभोक्ता संरक्षण एवं सुरक्षा समिति, बीकानेर ने ग्राम किसमीदेसर में कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किए गए फर्जी नामान्तरण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समिति के सदस्य रवि तंवर पुत्र श्री जेठमल तंवर ने संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करवाने की अपील की।
मामला 2022 से लंबित – कार्रवाई आज तक नहीं
समिति ने बताया कि वर्ष 2022 से इस प्रकरण में जांच के लिए बीकानेर कलेक्टर और उपखण्ड अधिकारी द्वारा लगातार पत्र जारी किए गए, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा भेजी गई शिकायत PMOPG/D/2025/0224281 भी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई, परंतु उसका भी पालन नहीं हुआ।
संभागीय आयुक्त का पत्र भी नहीं हुआ प्रभावी
दिनांक 04.08.2023 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ए.एच. गौरी द्वारा फर्जी नामान्तरण पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश, डिस्पैच नंबर 870 के साथ जारी किए गए थे। समिति का आरोप है कि इस आदेश को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया।
अजमेर न्यायालय के आदेश भी लटके
समिति ने बताया कि अजमेर न्यायालय से कई बार बीकानेर प्रशासन को इस मामले में भू-माफिया और सम्बंधित कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई के आदेश भेजे गए, परंतु प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
रिकॉर्ड गायब, दस्तावेज उपलब्ध नहीं — गंभीर आरोप
तहसीलदार बीकानेर द्वारा 14.03.2023 को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि—
मिसल नंबर 169, दिनांक 07.08.1974 रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।
नामान्तरण संबंधी दस्तावेज पटवारी कार्यालय में भी मौजूद नहीं हैं।
जेठाराम पुत्र श्री शिवनारायण के नाम पर दर्ज खसरा नंबर 312 से 341 (कुल 40 बीघा, रोड़ नं. 5) के इंतकाल की कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड कॉपी उपलब्ध नहीं, इसलिए नक़लें खारिज कर दी गई हैं।
समिति का आरोप है कि कुछ कर्मचारियों और पटवारी ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नामान्तरण स्वीकृत करवाया, जो अब रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है।
420, 467, 468, 471 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग
समिति ने आग्रह किया है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ निम्न धाराओं में मुकदमा दर्ज़ किया जाए:
धारा 420 – धोखाधड़ी
धारा 467 – जालसाजी
धारा 468 – फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल
धारा 471 – मिथ्या दस्तावेज का उपयोग
धारा 464, 335 आदि
900 पन्नों की फाइलें प्रशासन के पास पड़ी — कार्रवाई शून्य
समिति ने बताया कि इस प्रकरण को लेकर—
कलेक्टर कार्यालय में 900 पन्नों की फाइल
संभागीय आयुक्त के पास 600 पन्ने
उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, बीकानेर विकास प्राधिकरण तथा मौका पटवारी संदीप जोशी के पास सैकड़ों पन्नों की फाइलें वर्षों से पड़ी हुई हैं, परंतु कार्रवाई नहीं हुई।
समिति की मांग
समिति ने प्रशासन से निवेदन किया है कि—
“इस प्रकरण में न्याय सुनिश्चित करने हेतु फर्जी नामान्तरण करने वाले कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए।”
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