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नागरिक सेवाओं से जुड़े प्रकरण न रहें लंबित, संबंधित अधिकारी नियमित करें माॅनिटरिंग

जिला कलक्टर ने की समीक्षा

राजस्थान हेड डॉ राम दयाल भाटी

 

बीकानेर, 22 सितम्बर। जिला कलक्टर श्री निशान्त जैन ने कहा कि सिविक एमिनिटी (नागरिक सेवा) से जुड़े प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण अधिकतम पंद्रह दिन की अवधि में किया जाए। ऐसा नहीं होने पर पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 जिला कलक्टर ने मंगलवार को सिविक एमिनिटी से संबंधित संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि नागरिक सेवाओं से जुड़े 11 विभागों के कुल 625 प्रकरण लंबित हैं। इनमें से 15 दिन से अधिक समय से लंबित समस्त प्रकरणों को अविलम्ब निस्तारित करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए।

उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, सड़क, राजस्व, पंचायती राज और कृषि सहित विभिन्न सेवाएं नागरिकों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाली हैं। संपर्क पोर्टल पर इन्हें अलग से सूचीबद्ध किया गया है तथा ऐसे प्रकरणों की नियमित समीक्षा होती है। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाए कि पंद्रह दिन की निर्धारित अवधि पश्चात् कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे।

 बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शैलजा पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Dr Ram Dayal Bhati

Editor Rajasthan Mobile Number 97848 14914

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