जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में आगामी 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी।
यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज बाबू ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को त्वरित एवं सरल न्याय मिल सके।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित), सेवा में वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्तिक लाभों से जुड़े मामले, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष एवं आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) को निस्तारण हेतु नीयत किया जाएगा।
सचिव ने आम जनता से अपील की है कि जिन मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से संभव है, वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद नीयत कराकर इस अवसर का लाभ उठाएं।