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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 21 साल पुराने मामले में आरोपी को सजा

लखीमपुर खीरी पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय

 

रिपोर्ट: डॉ. संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

मोबाइल नंबर: 7376326175

लखीमपुर खीरी।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और सशक्त पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इसी क्रम में एक पुराने मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2004 में थाना कोतवाली सदर, जनपद लखीमपुर खीरी में आरोपी मुकुट बिहारी पुत्र गुड्डू निवासी मुकुंदा के विरुद्ध पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में मु०अ०सं० 1441/04, धारा 354 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उक्त प्रकरण का विचारण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), खीरी द्वारा किया गया। न्यायालय ने दिनांक 02 जनवरी 2026 को आरोपी को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं ₹5,000 (पाँच हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, कोर्ट मुहर्रिर हे० का० मुकेश कुमार तथा न्यायालय पैरोकार म० का० प्रीति ठाकुर का विशेष योगदान रहा।

लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से पुराने लंबित मामलों में लगातार सख्त और प्रभावी कार्रवाई कर अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है, जिससे आमजन में कानून के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

Viyasmani Tripaathi

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