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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी कार्रवाई — दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

 

✍️ रिपोर्ट : स्टेट हेड उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार पांडेय

📞 मोबाइल : 7376326175

📍 लखीमपुर खीरी, 31 अक्टूबर 2025

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में जनपद खीरी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में दोषी को सजा सुनाई है।

थाना नीमगांव क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमा संख्या 375/2020 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियुक्त रूपेश पुत्र गंगाराम निवासी खरगपुर बिलरिया थाना नीमगांव जनपद खीरी के विरुद्ध दर्ज हुआ था।

अभियुक्त पर आरोप था कि उसने दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री की हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई माननीय अपर सत्र न्यायाधीश-01 (ASJ-01) लखीमपुर खीरी की अदालत में हुई। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त रूपेश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹37,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मुकदमे में प्रभावी पैरवी करने में लोक अभियोजक श्री राजेश सिंह और न्यायिक पैरोकार का0 राजा बाबू का विशेष योगदान रहा।

यह सजा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई का परिणाम है।

 

Viyasmani Tripaathi

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