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खीरी पुलिस की कानूनी कार्यवाही को मिली सफलता, चार मामलों में दोषियों को सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय
लखीमपुर खीरी, 10 जुलाई 2025:
उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए चार अलग-अलग मामलों में अदालत से दोषियों को सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त हुई है। सभी मामलों में न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए गए अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
प्रमुख मामलों का विवरण इस प्रकार है:
🔹 मामला 1 (वर्ष 2003 – थाना तिकुनिया):
अभियुक्त गुल्ले पुत्र रैजु खां निवासी खमरिया, तिकुनिया के पास से अवैध शस्त्र बरामद होने के मामले में न्यायालय जेएम निघासन ने 15 दिन की कारावास की सजा सुनाई।
🔹 मामला 2 (वर्ष 2011 – थाना मितौली):
अभियुक्त कमलेश पुत्र अशर्फी लाल निवासी कानाखेड़ा, मितौली के पास से अवैध धारदार हथियार मिलने पर न्यायालय एसीजेएम-1 ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए ₹850 का जुर्माना भी लगाया।
🔹 मामला 3 (वर्ष 2012 – थाना मितौली):
इसी अभियुक्त कमलेश पर मारपीट व गाली-गलौज का मामला भी दर्ज था। अदालत ने इस मामले में भी उसे दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा ₹1300 का अर्थदंड सुनाया।
🔹 मामला 4 (वर्ष 2014 – थाना हैदराबाद):
भगवानदीन पुत्र तौले व मनोज कुमार पुत्र डालचंद्र निवासी हरैया, थाना हैदराबाद द्वारा नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के गंभीर मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोनों को 22-22 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000-₹10,000 का अर्थदंड सुनाया।
खीरी पुलिस का कहना है कि यह परिणाम ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत किए गए सशक्त पैरवी और जांच प्रक्रिया की सफलता है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने अभियोजन व विवेचना टीम को सराहना दी है।

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