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लखीमपुर खीरी में ऑपरेशन कन्विक्शन का असर: अदालत ने आरोपी बुद्धा को सुनाई सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय
लखीमपुर खीरी में ऑपरेशन कन्विक्शन का असर: अदालत ने आरोपी बुद्धा को सुनाई सजा
लखीमपुर खीरी, 23 जून 2025:
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और सघन पैरवी जारी है। इसी क्रम में थाना सिंगाही क्षेत्र में दर्ज एक पुराने एनडीपीएस मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।
वर्ष 2019 में थाना सिंगाही में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 195/2019 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त बुद्धा पुत्र साबिर निवासी मांझा फार्म थाना सिंगाही से अवैध नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। मामला अदालत में विचाराधीन था। विशेष न्यायाधीश, एएसजे-06, लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 26 जून 2025 को आरोपी बुद्धा को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
लखीमपुर खीरी पुलिस का यह कदम आपराधिक तत्वों में कानून का भय स्थापित करने और जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल है।

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