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बीकानेर में उपभोक्ता हितों पर संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की जानकारी देना समय की मांग – नरसिंह दास व्यास

बीकानेर से डॉ राम दयाल भाटी

 

बीकानेर, 5 जून 2025:

राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) जयपुर कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज बीकानेर में उपभोक्ता हितों पर आधारित संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मानकीकरण, उपभोक्ता अधिकारों एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विस्तृत जानकारी प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरसिंह दास व्यास, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर ने उपभोक्ता कानून की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि –

“भारत का हर नागरिक उपभोक्ता है और उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बना है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब लोग जागरूक होंगे।”

भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री दीपक लोदवाल एवं मानक संवर्धन अधिकारी श्री राजेन्द्र मीणा ने BIS द्वारा विभिन्न उत्पादों पर जारी किए जाने वाले मानकों एवं ISI चिन्ह की जानकारी प्रस्तुतियों के माध्यम से दी।

कार्यशाला में श्री संदीप गौड़ (संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी), श्री नरेश शर्मा (जिला रसद अधिकारी), श्री मदन सुरोलिया (अध्यक्ष ग्राहक पंचायत बीकानेर), श्री योगेश पालीवाल (कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष, अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ) सहित अन्य वक्ताओं ने भी उपभोक्ता अधिकारों एवं जिला उपभोक्ता मंच के महत्वपूर्ण निर्णयों पर जानकारी साझा की।

कार्यक्रम के अंत में श्री संदीप गौड़ ने सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया।

इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी, उपभोक्ता संगठन प्रतिनिधि, राशन डीलर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षक एवं अन्य जागरूक उपभोक्ता उपस्थित रहे।

Dr Ram Dayal Bhati

Editor Rajasthan Mobile Number 97848 14914

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