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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय

* जनपद खीरी दिनांक 03.06.2025*

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे 04 मामलों में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है-

1.वर्ष 2022 में थाना *गौरीफण्टा* जनपद खीरी पर *अभियुक्ता अनीशा बूढ़ामगर पुत्री रस बहादुर बूढ़ा निवासी गा0वि0स0 काकी बिल्ला रुकमपुर भाग वार्ड नं0 2 नेपाल राष्ट्र* के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ बरामद होने पर मु0अ0सं0 03/2022 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना गौरीफण्टा जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ASJ-06 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 03.06.2025 को अभियुक्ता *अनीशा* उपरोक्त को *10 वर्ष के सश्रम कारावास व 100000/- रू0 (एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

2.वर्ष 2002 में थाना *ईसानगर* जनपद खीरी पर *अभि0 प्रताप पुत्र मुरली लोनिया निवासी देवपालपुर थाना तम्बौर जिला सीतापुर* के द्वारा चोरी की घटना कारित करने पर मु0अ0सं0 182/2002 धारा 379/411 भादवि थाना ईसानगर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM-2 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 03.06.2025 को अभि0 *प्रताप* उपरोक्त को *कोर्ट के उठने तक की अवधि के कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

3.वर्ष 2006 में थाना *ईसानगर* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1. रियाज पुत्र रईस निवासी चिकवनपुरवा थाना खमरिया जिला खीरी 2. राजेन्द्र पुत्र अमृतलोध, समरदाहरी थाना ईसानगर जनपद खीरी* के द्वारा चोरो के गिरोह का सदस्य होने पर मु0अ0सं0 149/2006 धारा 401 भादवि थाना ईसानगर जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM-2 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 03.06.2025 को अभि0गण उपरोक्त को *कोर्ट के उठने तक की अवधि के कारावास व 1500-1500/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

4.वर्ष 2010 में थाना *फूलबेहड़* जनपद खीरी पर *अभि0 कमल किशोर पुत्र रामाधार निवासी मैनहाघाट थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी* के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद होने पर मु0अ0सं0 739/2010 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ACJM-01 खीरी द्वारा करते हुए दिनांक 03.06.2025 को अभि0 *कमव किशोर* उपरोक्त को *जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

Dr Sanjay Kumar Pandey

State Head Uttar Pradesh Mobile number -73763 26175

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