उत्तर प्रदेशब्रेकिंग न्यूज़सोनभद्र

सोनभद्र में दो माह चलेगी मॉर्निंग कोर्ट

संयुक्त बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुपालन में जिला जज ने दिया आदेश - प्रातः 7 बजे से दोपहर एक बजे तक मई और जून माह में चलेगी कोर्ट - दूर के वादकारियों को होगी परेशानी, नजदीक के लोगों को मिलेगी राहत

ब्यूरो चीफ राम सुदीन सोनभद्र

 

सोनभद्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुपालन में संयुक्त बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर जनपद न्यायाधीश रविंद्र विक्रम सिंह ने सोनभद्र में दो माह (मई और जून) माह तक के लिए मॉर्निंग कोर्ट संचालन का आदेश दिया है। इससे जहां दूर के वादकारियों को परेशानी होगी, वहीं नजदीक के वादकारियों को राहत मिलेगी।

बता दें कि सोनभद्र जिला चार प्रांतों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार व झारखंड से सटा हुआ है। यहां की भौगोलिक स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों से भिन्न है। जिसकी वजह से मई और जून माह में यहां पर भयंकर गर्मी पड़ती है। जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट के 31 मई 2019 के दिशा निर्देश के अनुपालन में सोनभद्र बार एसोसिएशन सोनभद्र व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र के संयुक्त प्रस्ताव पर जनपद न्यायाधीश रविंद्र विक्रम सिंह ने 19 अप्रैल 2025 को दो माह (मई और जून) माह में मॉर्निंग कोर्ट संचालन का आदेश पारित किया है। यह आदेश जनपद न्यायालय सोनभद्र, वाह्य न्यायालय अनपरा स्थित ओबरा, दुद्धी व ग्राम न्यायालय घोरावल पर लागू होगा। मॉर्निंग कोर्ट का संचालन प्रातः 7 बजे से दोपहर एक बजे तक होगा। इसके अलावा कार्यालय का समय प्रातः 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। वहीं मध्यावकाश सुबह 10:30 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक होगा। मॉर्निंग कोर्ट के संचालन से जहां दूर के वादकारियों को परेशानी होगी, वहीं नजदीक के वादकारियों को राहत मिलेगी।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

Related Articles

Back to top button