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अनंतनाग पुलिस ने ड्रग तस्करों की 75 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की


/जम्मू और कश्मीर समाचार jk
अनंतनाग — ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत, जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों की 75 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने सतकीपोरा निवासी तारिक अहमद लोन पुत्र मोहम्मद मकबूल लोन की एक कनाल जमीन के साथ सीमेंट-कंक्रीट की चबूतरे को जब्त किया। लगभग 60 लाख रुपये की कीमत की संपत्ति की पहचान ड्रग तस्करी के जरिए अवैध रूप से अर्जित की गई थी। आरोपी पुलिस स्टेशन श्रीगुफवारा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 48/2019 में शामिल है।
एक अलग कार्रवाई में, पुलिस स्टेशन बिजबेहरा ने वाघामा निवासी गुलजार अहमद राथर पुत्र घ. रसूल राथर की व्यावसायिक दुकानों को जब्त किया। यह जब्ती पुलिस स्टेशन बिजबेहरा में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 227/2024 के संबंध में की गई। 15 लाख रुपये की कीमत वाली संपत्ति की पुष्टि ड्रग से जुड़ी गतिविधियों से हुई है।
पुलिस ने एक बयान में कहा, “ये सख्त कार्रवाई अनंतनाग पुलिस के ड्रग खतरे को खत्म करने और अवैध ड्रग व्यापार का समर्थन करने वाले वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। लोगों से अपील है कि वे ड्रग से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना देकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करें, ताकि एक सुरक्षित और ड्रग मुक्त समाज सुनिश्चित हो सके।”

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