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सत्र न्यायालय सोनभद्र द्वारा हत्या के के मुकदमे में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई

ब्यूरो चीफ राम सुदीन सोनभद्र

 

दिनांक 13 1.2025 को सत्र न्यायालय सोनभद्र द्वारा हत्या के के मुकदमे में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई तथा मामले के एक अभियुक्त की संलिपिटता संदेश से परे न पाते हुए दोष मुक्त कर दिया घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राम अवध पुत्र बासु निवासी ग्राम तेंदुआ थाना रायपुर जिला सोनभद्र ने दिनांक 15 4 2022 को थाना माची में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की राजरूप पुत्र सोमनाथ अपने बहन बेचनी देवी के लड़की दसवंती देवी जोकि वादी मुकदमा की पत्नी है, को अपनी संपत्ति दे दिए हैं उसी के विवाद में पटीदार संजय यादव पुत्र पंच नारायण यादव और बालचरण यादव पुत्र रामनिहोर यादव इन लोगों ने वादी मुकदमा के मामिया ससुर राजरूप को मारपीट किया अस्पताल ले जाने पर दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई इस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 21 सन 2022 अंतर्गत धारा 323 304 आईपीसी संजय यादव तथा बालचरण यादव के विरुद्ध थाना माची पर पंजीकृत हुआ विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि राम निहोर यादव द्वारा एक फर्जी वसीयत भी तैयार की गई तथा इस घटना में राम निहोर यादव भी सम्मिलित रहे तथा आरोप पत्र रामनिहोर यादव संजय यादव व बालचरण यादव के विरुद्ध अंतर्गत धारा 302 323 120 बी आईपीसी का प्रस्तुत किया गया विचारण के उपरांत श्रीमान न्यायालय द्वारा अभियुक्त बालचरण यादव व संजय यादव को अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया तथा अभियुक्त राम निहोर यादव को दोष मुक्त कर दिया गया अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र शरण राय के द्वारा बहस की गई

Viyasmani Tripaathi

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