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पाक्सो एक्ट: दोषी छविंदर को 20 वर्ष की कठोर कैद

50 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी  अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी  ढाई वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला

ब्यूरो चीफ राम सुदीन सोनभद्र

 

सोनभद्र। ढाई वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी छविंदर को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को छविंदर पुत्र रामबहाल निवासी टोला नदहरी ग्राम सभा बैरपुर, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। उसकी हर संभावित जगहों पर तलाश किया गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बेटी 29 मार्च 2022 से गायब है। उसके बाद पुलिस ने 2 अप्रैल 2022 को बलात्कार और पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। दौरान विवेचना विवेचक ने बयान लेने के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी छविंदर को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

 

Viyasmani Tripaathi

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