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बस्ती में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, सुलह-समझौते से निस्तारित होंगे विभिन्न मामलों के वाद

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद बस्ती में आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का त्वरित एवं सरल निस्तारण करना है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक ऋण वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, पारिवारिक वाद एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सेवा संबंधी वेतन विवाद, सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामले, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद भी सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। इनमें किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष तथा हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न आर्बिट्रेशन संबंधी विवाद भी शामिल हैं।
सचिव ने बताया कि ऐसे अन्य वाद, जिनका निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर संभव है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
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