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धार्मिक स्थल पर अश्लील कृत्य के मामले में आरोपी दोषी, न्यायालय ने सुनाई सजा

 

रिपोर्टर: वरिष्ठ पत्रकार वैद्यराज संजय पांडेय,स्टेट हेड उत्तर प्रदेश

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लखीमपुर खीरी, 1 सितंबर 2026। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपद खीरी में एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषसिद्ध कर दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार, थाना फरधान क्षेत्र के स्कन्दीपुर निवासी अनिल दत्त पुत्र हरिशचन्द्र के विरुद्ध वर्ष 2025 में धार्मिक स्थल पर अश्लील कृत्य करने के आरोप में मु0अ0सं0 382/25, धारा 296 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर 1 सितंबर 2026 को न्यायालय ACJM-03, खीरी ने अनिल दत्त को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 8,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस विभाग के मुताबिक, मुकदमे को प्रभावी पैरवी के माध्यम से निर्णित कराने में लोक अभियोजक राजेश कुमार तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल अतुल चौधरी का विशेष योगदान रहा।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हुई।

Viyasmani Tripaathi

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