लखीमपुर खीरी, 09 जून 2026। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत खीरी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
अवैध शस्त्र बरामदगी मामले में सजा
वर्ष 2007 में थाना मितौली क्षेत्र में अवैध शस्त्र बरामदगी के मामले में अभियुक्त पुन्ने पुत्र राधेश्याम त्रिपाठी निवासी चांदूपुर, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ACJM-01 खीरी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 1,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
लूट के मामले में दोषी करार
वर्ष 2001 में थाना गोला क्षेत्र में लूट की घटना के संबंध में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त डाली पुत्र हरि सिंह निवासी सुआबोझ कॉलोनी, थाना मैलानी, जनपद खीरी को न्यायालय ने दोषी पाया। ACJM-01 खीरी ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मारपीट मामले में तीन अभियुक्तों को दंड
वर्ष 2024 में थाना फूलबेहड़ क्षेत्र में मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी देने के मामले में अभियुक्त कय्यूम अली, शब्बीर अली एवं काशिम अली निवासी ग्राम ककरपिट्टा को न्यायालय ने दोषी ठहराया। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास तथा प्रत्येक पर 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
इन सभी मामलों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री कौशलपति पाण्डेय तथा संबंधित कोर्ट पैरोकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।