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GSTR-3B रिटर्न न भरने पर खरीदार की ITC न काटी जाए: गौरव गुप्ता विक्की

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती। व्यापारी संवाद कार्यक्रम के दौरान व्यापारी नेता एवं पूर्व रेलवे सलाहकार समिति सदस्य गौरव गुप्ता ‘विक्की’ ने जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए डीसी प्रभाकर सरोज, उपेंद्र यादव, महेश, के.के. गौतम सहित अन्य अधिकारियों को वित्त मंत्री, भारत सरकार तथा जीएसटी आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से गौरव गुप्ता ने मांग की कि यदि किसी विक्रेता द्वारा GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो उसका दंड खरीदार को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में खरीदार की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) न तो काटी जाए और न ही उसे रिवर्स किया जाए।
उन्होंने बताया कि कुछ लोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश ईमानदार व्यापारी अपने व्यापार और परिवार के भरण-पोषण के लिए व्यवसाय करते हैं तथा नियमित रूप से जीएसटी नियमों का पालन करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई खरीदार वर्षों से किसी विक्रेता से व्यापार कर रहा होता है और विक्रेता समय-समय पर GSTR-1 तथा GSTR-3B रिटर्न दाखिल करता रहता है, लेकिन यदि किसी कारणवश वह GSTR-3B दाखिल नहीं कर पाता है या अपना व्यापार बंद कर देता है तो वर्तमान नियमों के अनुसार उसका आर्थिक भार खरीदार पर आ जाता है।
गौरव गुप्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में खरीदार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती। उन्होंने मांग की कि यदि खरीदार अपने खरीद संबंधी दस्तावेज, भुगतान के प्रमाण और अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत कर देता है तो उससे ITC की वसूली न की जाए और उसकी ITC भी न काटी जाए।
व्यापारी नेता ने सरकार से जीएसटी नियमों में आवश्यक संशोधन कर ईमानदार व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों में विश्वास बढ़ेगा और जीएसटी व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनेगी।

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