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ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के सख्त पालन के निर्देश

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार, पुंछ

 

जम्मू, 15 मई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों और फील्ड अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती और समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में ग्रामीण स्वच्छता महानिदेशक अनू मल्होत्रा, निदेशक वित्त उमर खान, आरईडब्ल्यू के अधीक्षण अभियंता, उप निदेशक ग्रामीण स्वच्छता, सहायक आयुक्त पंचायत, एसबीएमजी की पीएमयू टीम सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सचिव मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी, 29 अप्रैल और 5 मई 2026 को जारी अपने विभिन्न आदेशों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश दिए हैं। इन आदेशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत किया जाए तथा सभी पंचायतों में नियमित रूप से कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित हो। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों और इकाइयों यानी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान कर उनके लिए अलग प्रबंधन प्रणाली विकसित करने को कहा गया।

बैठक के दौरान स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की प्रगति, कचरा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थिति और पंचायत स्तर पर चल रहे जागरूकता अभियानों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छ एवं स्वस्थ ग्रामीण वातावरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सही क्रियान्वयन न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और जनस्वास्थ्य सुधार की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

Viyasmani Tripaathi

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