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13 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने वाले को 20 साल के कठोर कारावास की सजा
राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक हेमसिंह शेखावत ने की

राजस्थान हेड डॉ राम दयाल भाटी
चूरू, 20 फरवरी। पोक्सो कोर्ट चूरू के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता (जिला न्यायधीश संवर्ग) ने आज एक फैसला सुनाते हुए 13 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने वाले गिरधारी लाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
अभियुक्त गिरधारी लाल पुत्र भैराराम उम्र 31 साल निवासी दूंकर पुलिस थाना बीदासर ने 6 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे एक नाबालिग को बुलाकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसे कोडासर रोड पर एक खेत में ले गया। वहां उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। उसके बाद मारपीट करके उसके साथ कुकर्म किया। गिरधारी लाल के साथ एक छोटी लड़की थी। गिरधारी लाल फोन पर बात कर रहा था, तब वह गाड़ी से उतर गया। पीड़ित के परिजनों ने बीदासर थाना में गिरधारी लाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए गिरधारी लाल पुत्र भैराराम निवासी दूंकर पुलिस थाना बीदासर को 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने की। परिवादी की तरफ से राकेश कुमार और अभियुक्त की ओर से नरेंद्र सिहाग ने पैरवी की।
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