रिपोर्ट: डॉक्टर संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश
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लखीमपुर खीरी।
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। वर्ष 1996 के एक मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना निघासन जनपद खीरी में वर्ष 1996 में मु0अ0सं0 237/96 धारा 279/337/338/304ए भादवि के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी रामलखन पुत्र राधेश्याम, निवासी वाछेपारा, थाना नीमगांव, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।
उक्त मुकदमे की सुनवाई माननीय न्यायालय जेएम निघासन द्वारा की गई। न्यायालय ने दिनांक 24 दिसंबर 2025 को आरोपी रामलखन को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री चार्वाक आजाद तथा न्यायालय पैरोकार कांस्टेबल हरिकेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जनपद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से पुराने लंबित मामलों में भी लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिससे अपराधियों को सजा दिलाकर न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।