खैरथल- तिजाराब्रेकिंग न्यूज़राजस्थान
भ्रष्टाचार के मामले में दोषसिद्ध पटवारी मुरारीलाल यादव राज्य सेवा से पदच्युत

ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा
खैरथल-तिजारा, 15 अक्टूबर। भ्रष्टाचार के मामले में दोषसिद्ध पटवारी श्री मुरारीलाल यादव को राज्य सेवा से पदच्युत कर दिया गया है। जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा अतुल प्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पटवारी को 15 अक्टूबर 2026 से राज्य सेवा से पदच्युत (डिसमिस) किया है।
श्री मुरारीलाल यादव पुत्र श्री रतनलाल यादव, तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का गोठड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में दर्ज प्रकरण संख्या 255/2017 राजस्थान सरकार बनाम मुरारीलाल यादव माननीय सत्र न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर में विचाराधीन था।
इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा 2 सितंबर 2026 को पारित निर्णय में मुरारीलाल यादव को दोषसिद्ध ठहराते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अपराध में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) के अपराध में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए दोषसिद्ध किए जाने के कारण संबंधित कार्मिक को लोकसेवा में बनाए रखना अवांछनीय मानते हुए जिला कलक्टर ने कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31 दिसंबर 1996 तथा राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पदच्युति के आदेश जारी किए हैं।
मुरारीलाल यादव वर्तमान में तहसील कार्यालय किशनगढ़बास, जिला खैरथल-तिजारा में पटवारी के पद पर कार्यरत थे। उनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति 4 नवंबर 1999 को हुई थी।
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