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खीरी पुलिस की ऑपरेशन कन्विक्शन में अपराधियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

रिपोर्टर: डॉक्टर संजय कुमार पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश, मोबाइल: 7376 3261 75
उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। इसी क्रम में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दो महत्वपूर्ण मामलों में दोषियों को दंडित किया गया।
सजा का विवरण इस प्रकार है:
थाना ईसानगर, वर्ष 2000 का मामला:
अभियुक्त:
भारत पुत्र नन्हकऊ, निवासी रामलोक, थाना ईसानगर
कालिका पुत्र मैकु पासी, निवासी त्रिकोलिया, थाना ईसानगर
रामस्वरूप पुत्र मेहीलाल, निवासी पंचमपुरवा, थाना ईसानगर
आरोप: डकैती की नियत से हमला करना (मु0अ0सं0 132/2000, धारा 394/411 भादवि)
निर्णय: न्यायालय ACJM-02 खीरी द्वारा अभियुक्तों को कोर्ट में पेश की गई अवधि के कारावास के साथ प्रत्येक को 1800 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
विशेष योगदान: लोक अभियोजक श्री अखिलेश प्रकाश, कोर्ट मुहर्रिर का0 तौफीक, न्यायालय पैरवी का0 सतवीर सिंह।
थाना मोहम्मदी, वर्ष 2011 का मामला:
अभियुक्त: सगीर पुत्र रशीद, निवासी नई बस्ती सरैया, निकट मंडी समिति, थाना मोहम्मदी
आरोप: एक अदद बांका के कब्जे के मामले में (मु0अ0सं0 26/11, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट)
निर्णय: न्यायालय ACJM-मोहम्मदी खीरी द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
विशेष योगदान: लोक अभियोजक श्री कमलेन्द्र कुमार विमल, कोर्ट मुहर्रिर हे0 का0 नरोत्तम सिंह, न्यायालय पैरवी का0 अटलवीर सिंह।


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