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तिजारा में बड़ी कार्रवाई। नैनो यूरिया की जबरन टैगिंग पर ‘श्री श्याम फर्टिलाइज़र’ का लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित

ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा

 

खैरथल तिजारा, 1 दिसंबर ।

जिले में उर्वरक वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए तिजारा स्थित मै. श्री श्याम फर्टिलाइज़र का उर्वरक लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। विक्रेता पर किसानों को यूरिया के साथ जबरन नैनो यूरिया की बोतल टैग कर बेचने का गंभीर आरोप साबित हुआ है।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक (विस्तार) विजय सिंह ने बताया कि विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि संबंधित फर्म किसानों को यूरिया देते समय जबरदस्ती नैनो यूरिया की बोतल भी खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। इस पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढ़ बास की टीम को जांच के लिए भेजा गया। जांच में पाया गया कि फर्म द्वारा किसानों को यूरिया बैग के साथ नैनो यूरिया टैग कर अनिवार्य रूप से बेचा जा रहा था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त निदेशक ने फर्म का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर कार्रवाई की। विभाग का कहना है कि यूरिया जैसी आवश्यक वस्तु के साथ किसी भी प्रकार की जबरन बिक्री, टैगिंग या बंडलिंग पूर्णतया अवैध है और किसानों का आर्थिक शोषण भी।

कृषि विभाग ने सभी पंजीकृत विक्रेताओं को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, जबरन बिक्री या टैगिंग सामने आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, किसानों से अपील की गई है कि यदि कोई विक्रेता इस प्रकार की मजबूरी या अतिरिक्त खरीद के लिए दबाव बनाता है, तो तुरंत कृषि विभाग को शिकायत दर्ज कराएं।

Viyasmani Tripaathi

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