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“सोसायटीवासियों के हक़ पर बिल्डर की डाका-डाल कोर्ट ने कहा—FIR दर्ज करो” RWA अध्यक्ष की परिवाद पर कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज”

ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा
भिवाड़ी, 28 नवंबर।
बीडीआई सनसाइन सिटी में रह रहे 1200 से अधिक परिवारों की वर्षों पुरानी पीड़ा आखिर कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई है। सोसायटी के रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन (RWA) अध्यक्ष राकेश कुमार द्वारा दायर परिवाद पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी के आदेश के बाद पुलिस ने बेरी डेवलपर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। परिवाद के अनुसार, बिल्डर ने सोसायटी के लिए स्वीकृत सामुदायिक भवन/क्लब हाउस को अवैध रूप से होटल में बदल दिया और नियमों के खिलाफ वर्षों से इसका संचालन कर रहा है। RWA अध्यक्ष राकेश कुमार ने अदालत में बताया कि जब सोसायटीवासियों ने फ्लैट खरीदे थे, तब उन्हें स्वीकृत साइट प्लान, ब्रॉशर और बिल्डर-बायर एग्रीमेंट में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और पार्टी हॉल की सुविधाएँ दिखाई गई थीं, जिनकी मुफ्त सदस्यता देने का वादा भी किया गया था।
लेकिन, बिल्डर ने वादों के विपरीत क्लब हाउस को कब्जे में लेकर उसमें होटल चलाना शुरू कर दिया। बीडा की 25 अक्टूबर 2023 की संयुक्त मौके की रिपोर्ट और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि होटल का कोई भू-परिवर्तन नहीं कराया गया है, न ही संचालन की अनुमति ली गई है। रिपोर्ट में होटल का संचालन पूरी तरह नियमविरुद्ध पाया गया है।
शिकायत में यह भी आरोप है कि बिल्डर ने सामुदायिक भवन को होटल दिखाकर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन भी ले लिया। इतना ही नहीं, सोसायटी की पार्किंग पर कब्जा कर रास्ता रोक दिया और विरोध करने पर सोसायटीवासियों को धमकाने तक की कोशिश की गई। शिकायत में कहा गया है कि बिल्डर ने बाउंसर बुलाकर आरडब्ल्यूए सदस्यों को डराने का भी प्रयास किया।आरडब्ल्यूए की शिकायत पर थाना भिवाड़ी ने पहले कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परिवाद अदालत में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा कायम किया गया है।

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