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थाना मितौली पुलिस ने चलाया NCL जागरूकता अभियान 2.0, आम जनमानस को नये आपराधिक कानूनों की दी जानकारी

 

रिपोर्ट: स्टेट हेड उत्तर प्रदेश — डॉ. संजय कुमार पांडेय

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जनपद खीरी – दिनांक 01 नवम्बर 2025

लखीमपुर खीरी। पुलिस अधीक्षक श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में जनपद में NCL जागरूकता अभियान 2.0 के तहत थाना मितौली पुलिस द्वारा शनिवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को देश में लागू नये आपराधिक कानूनों की जानकारी देना और उन्हें इनके प्रति जागरूक बनाना है।

थाना मितौली पुलिस ने बताया कि दिनांक 01 जुलाई 2024 से देश में तीन नये आपराधिक कानून —

1️⃣ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS)

2️⃣ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS)

3️⃣ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam – BSA)

लागू हो चुके हैं।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आमजन को इन नये कानूनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। विशेष रूप से ‘शून्य एफआईआर’ (Zero FIR), ई-एफआईआर (E-FIR), समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े प्रावधान, फोरेंसिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे अहम बदलावों पर चर्चा की गई।

इस दौरान थाना क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता पोस्टर भी चस्पा किए गए ताकि अधिक से अधिक लोग इन नये कानूनों से परिचित हो सकें। पुलिस ने बताया कि नये कानून न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और पीड़ित-केंद्रित बनाने में मदद करेंगे।

अभियान के अंत में उपस्थित आम नागरिकों से अपील की गई कि वे इन कानूनों की जानकारी समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे एक जागरूक एवं कानूनसम्मत समाज का निर्माण किया जा सके।

Viyasmani Tripaathi

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