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चकबंदी आयुक्त उ0प्र0 व डीएम के आदेशों को नहीं मानते चकबंदी अधिकारी सोनूपार

संवाददाता सचिन कुमार कसौधन बस्ती
*कुदरहा बस्ती*- विकासखंड कुदरहा के अंतर्गत ग्राम पंचायत पसड़ा की ग्राम प्रधान निर्मला देवी पटेल ने शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता को दृष्टिगत ग्राम पसडा में गौ आश्रय स्थल व चारागाह तथा पशु अस्पताल का निर्माण कार्य कराने हेतु चकबन्दी के दौरान बचत की ज़मीन पर भूमि आवंटन के चकबंदी अधिकारी सोनूपार के यहाँ धारा 9बी के तहत मय साक्ष्य व चकबन्दी कमेटी पसड़ा के प्रस्ताव सहित फ़रवरी 2023 में आवेदन किया है जिसपर सहायक चकबन्दी अधिकारी सोनूपार द्वितीय, चकबन्दी कर्ता, लेखपाल आदि की आख्या मार्च 2023 के प्रथम सप्ताह प्राप्त हो गया है तथा बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी बस्ती के आदेश दिनांक 20 जुलाई 2023, चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ ने ज़िला उप संचालक/ ज़िलाधिकारी बस्ती को दिनांक 22 जून 2023 तहसील दिवस में दिए गए प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया बस्ती के आदेश के क्रम में स्थलीय निरीक्षण व अभिलेखीय आख्या के बावजूद जानबूझकर चकबंदी अधिकारी सोनूपार उक्त व्यापक जनहित से संदर्भित गौ आश्रय स्थल व चारागाह तथा पशु चिकित्सालय हेतु भूमि आवंटन नहीं कर रहे हैं जिससे ग्राम पंचायत का विकास कार्य काफ़ी प्रभावित हो रहा है जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी को लिखित शिकायत पत्र दिया है और जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत पसड़ा तप्पा कवरा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला-बस्ती उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया अन्तिम चरण में है एवं शासन द्वारा ग्राम पंचायत पसड़ा ओडीएफ प्लस में चयनित किया गया है साथ ही साथ पशु सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर गौ आश्रय स्थल व चारागाह का निर्माण एवं पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है जिसके निर्माण के लिए चकबंदी के दौरान जमीन सुरक्षित नहीं किया गया है जबकि शासन द्वारा V.C. Zoom Webinar पर प्राप्त निर्देश के क्रम में दिनांक – 29-01-2023 को ग्राम पंचायत की खुली बैठक करके चकबंदी समिति पसड़ा व पशुपालकों द्वारा ग्राम पंचायत में बचत की जमीन का गाटा संख्या -724 में 0.3100 हे. को गौ-आश्रय स्थल व चारागाह हेतु तथा गाटा संख्या- 635 /0890 हे॰ व गाटा संख्या 638 / 0.030 हे॰ कुल रकबा 0.1190 हे॰ भूमि पशु चिकित्सालय के निर्माण के लिए प्रस्ताव व आपत्ति ग्राम चकबंदी समिति पसड़ा द्वारा चकबंदी अधिकारी सोनूपार के समस्त प्रस्तुत किया गया है लेकिन अभी तक उक्त बचत की जमीन को उपरोक्त मद में सुरक्षित ना हो पाने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है तथा विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक-664/551 / प० स० 18-23/ दिनांक 22 जून 2023 तथा जिला अधिकारी महोदया बस्ती को संपूर्ण समाधान दिवस दिनांक-17-07-2023 में स्पष्ट रूप से गौ-आश्रय स्थल व चारागाह तथा पशु चिकित्सालय निर्माण हेतु उपरोक्त बचत की जमीन को आरक्षित करने के लिए निर्देश दिया जा चुका है । जिसके अनुपालन में चकबन्दी अधिकारी सोनूपार प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है । CO को द्वारा स्थलीय निरीक्षण किए जाने के बाद भी जनहित में उपयुक्त मद के लिए जानबूझकर कुछ लोगों को अनुचित रूप से व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए भूमि आरक्षित / सुरक्षित नहीं किया जा रहा है, तथा विगत दस माह से तारीख़ पर तारीख़ डाला जा रहा है। जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है।ग्राम प्रधान निर्मला देवी पटेल समेत सभी ग्राम पंचायत के निवासियों ने मांग किया है कि उपर्युक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए CO सोनूपार से बातचीत करके मामले का निस्तारण करें ताकि गौ-आश्रय स्थल व चारागाह एवं पशु चिकित्सालय का आसानी से निर्माण हो सके । इस मामले में CO सोनूपार के न्यायालय में दिनांक- 22-11-2023 को सुनवाई निर्धारित है जिसमें ग्राम पंचायत के समस्त निवासियों की निगाहें टिकी हुई है कि गौ-आश्रय स्थल व चारागाह एवं पशु चिकित्सालय का निर्माण CO सोनूपार के आदेश मिलते ही शुरू हो सके ।

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