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लखीमपुर खीरी : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पांच मामलों में सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय

लखीमपुर खीरी, 12 सितम्बर 2025।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी और कार्यवाही की गई। इसके परिणामस्वरूप आज जनपद की विभिन्न अदालतों ने पाँच अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई है।

फैसला और सजा का विवरण

1️⃣ हत्या व उत्पीड़न का मामला (2016, कोतवाली सदर)

अभियुक्त अवनीश कुमार शुक्ला, संतोष कुमार और उनकी पत्नी देवश्री को मृतका को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में दोषी पाते हुए अदालत ने आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

2️⃣ जानलेवा हमला मामला (2015, मोहम्मदी)

अभियुक्त दोस मोहम्मद, शरीफ, महबूब और आरिफ को फावड़े से हमला कर गंभीर चोट पहुँचाने के मामले में 10 वर्ष का कारावास और प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई।

3️⃣ चोरी का मामला (2003, ईसानगर)

अभियुक्त काशीराम को चोरी के प्रयास में दोषी पाते हुए अदालत ने कोर्ट की कार्यवाही तक की अवधि का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

4️⃣ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला (2012, ईसानगर)

अभियुक्त रामनिहाल पाण्डेय को सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में कोर्ट की कार्यवाही तक का कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना दिया गया।

5️⃣ आर्म्स एक्ट का मामला (2008, मैगलगंज)

अभियुक्त रंजीत को अवैध कारतूस रखने के मामले में जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और 3,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

पुलिस की सख्ती का असर

जनपद खीरी पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई और मुकदमों की प्रभावी पैरवी से कानून का डर अपराधियों में स्थापित होगा।

Dr Sanjay Kumar Pandey

State Head Uttar Pradesh Mobile number -73763 26175

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