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ऑपरेशन कनविक्शन के तहत खीरी में दो मामलों में दोषसिद्धि, हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

 

रिपोर्टर: वरिष्ठ पत्रकार वैद्यराज संजय पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

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लखीमपुर खीरी, 25 अगस्त 2026। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपद खीरी में पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मंगलवार को दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दंडित किया गया।

पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

पहला मामला वर्ष 2019 का है। थाना कोतवाली सदर में वादी की पत्नी एवं नौकर की हत्या के आरोप में पप्पू गुप्ता पुत्र स्वर्गीय घनश्याम, निवासी सिगारपुर महेवागंज के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 290/19, धारा 302 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई। साक्ष्यों एवं गवाहों के परीक्षण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-02, खीरी ने 25 अगस्त 2026 को अभियुक्त पप्पू गुप्ता को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले को निर्णीत कराने में लोक अभियोजक श्री प्रभाकर ब्रह्म एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल आसिफ अली का विशेष योगदान रहा।

दूसरा मामला वर्ष 2001 का है। थाना हैदराबाद में अवैध शस्त्र बरामद होने के मामले में दाताराम पुत्र बिहारी लाल, निवासी दशरथपुर, थाना हैदराबाद के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 17/2001, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय ACJM-03, खीरी ने 25 अगस्त 2026 को दाताराम को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में लोक अभियोजक श्री राजेश कुमार सिंह एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल आशीष कुमार का विशेष योगदान रहा।

पुलिस विभाग के अनुसार, ऑपरेशन कनविक्शन के माध्यम से गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से अधिकतम सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

Viyasmani Tripaathi

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