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लखीमपुर खीरी: गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को 8-8 साल की सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय

लखीमपुर खीरी, 11 जून 2025:

उत्तर प्रदेश सरकार की ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2002 के गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?

वर्ष 2002 में थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में पंडित उर्फ सरोज कुमार और कौशल किशोर, निवासी ग्राम हसनापुर, ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए समाज में भय फैलाया था। इसके चलते उनके खिलाफ मुकदमा संख्या 810/02, धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट का फैसला:

विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर कोर्ट खीरी ने दिनांक 11 जून 2025 को फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को 8-8 साल के कठोर कारावास और 10,000-10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

लखीमपुर खीरी पुलिस की बड़ी कामयाबी

यह फैसला लखीमपुर खीरी पुलिस की लगातार की जा रही प्रभावी पैरवी और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही का परिणाम है। पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

Dr Sanjay Kumar Pandey

State Head Uttar Pradesh Mobile number -73763 26175

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