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ऑपरेशन कन्विक्शन: खीरी में तीन मामलों में दोषियों को सजा, एक को आजीवन कारावास

लखीमपुर खीरी | रिपोर्ट: वैद्यराज संजय पांडेय | मोबाइल: 7376326175 | स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 7 अगस्त 2026 को जनपद खीरी की विभिन्न अदालतों ने तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
दहेज हत्या मामले में आजीवन कारावास
पहला मामला वर्ष 2015 का थाना मितौली क्षेत्र का है। अभियुक्त आलोक मिश्रा पर दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जलाकर हत्या करने का आरोप था। मामले में आठ गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायालय (एसपीएल/ईसी कोर्ट) खीरी ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 27 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में लोक अभियोजक कपिल कुमार कटियार और कोर्ट पैरोकार धर्मेंद्र कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दहेज हत्या के दूसरे मामले में पति और सास को सजा
दूसरा मामला वर्ष 2015 का थाना कोतवाली सदर का है। अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी अजीत कुमार को 10 वर्ष के कारावास और 8 हजार रुपये के अर्थदंड, जबकि सह-अभियुक्त विनोद कुमारी को 7 वर्ष के कारावास तथा 8 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकरण में लोक अभियोजक प्रभाकर ब्रह्म मिश्र एवं कोर्ट पैरोकार आजाद कुमार ने प्रभावी पैरवी की।
2003 के मारपीट मामले में भी दोषसिद्धि
तीसरा मामला वर्ष 2003 का थाना सिंगाही क्षेत्र का है। मारपीट, गाली-गलौज और अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में आरोपी कमाल ने न्यायालय में जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट निघासन ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में लोक अभियोजक चार्वाक आजाद और कोर्ट पैरोकार हरिओम कुमार का विशेष योगदान रहा।
पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है, जिससे अपराधियों में कानून का भय और आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है।


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