शिक्षा

अब डीपीसी को सौंपे निजी स्कूलों की मान्यता के अधिकार

आरटीईएमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन होगा आवेदन अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 निर्धारित

जिला संवाददाता :  करण सिंह ठाकुर

गुना।मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सत्र 2023 24 हेतु प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता/ नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिला शिक्षा केंद्र गुना से मीडिया को जानकारी देते हुए डीपीसी ऋषि शर्मा ने बताया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाएं निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला की मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

स्कूल संचालकों को सत्र 2023-24 की नवीन अथवा नवीनीकरण मान्यता के लिए आरटीई एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा। जिसके तहत आरटीआई के मानक एवं मांगों की पूर्ति हेतु आवेदन करते समय अशासकीय शाला भवन एवं कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जिओ टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन अथवा नवीनीकरण मान्यता हेतु आरटीई एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 जनवरी 2023 तक निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात बीआरसीसी द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के पश्चात 10 कार्य दिवस एक्शन रिपोर्ट भेजी जावेगी।

बीआरसी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद डीपीसी को प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की अंतिम तारीख 2 मार्च 2023 निर्धारित की गई है बीआरसी के प्रकरण फॉरवर्ड करने के 10 कार्य दिवस के अंदर डीपीसी को प्रकरण का निराकरण करना होगा अथवा पोर्टल पर मान्यता आवेदन स्वत: अग्रेषित हो जावेगा।

मान्यता आवेदन करने वाली सोसायटी ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु 5000 रूपये माध्यमिक शाला हेतु 7500 रूपये तथा प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला है तो 10000 रूपये निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा। वहीं स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण हेतु प्राथमिक शाला के लिए 2000 रूपये माध्यमिक शाला के लिए 3000 रूपये तथा प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला हेतु 4000 रूपये प्रति वर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एकमुश्त जमा करना होगा।

शासन के निर्देशानुसार जिन विद्यालयों में 250 तक बच्चों की संख्या है वहां प्राथमिक स्कूल को 20000 रूपये एवं माध्यमिक स्कूल को 25000 रूपये तथा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय को 30000 रूपये सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। इसी प्रकार से 250 से अधिक बच्चे होने पर प्राथमिक में 30000 रूपये व माध्यमिक शाला में 35000 रूपये तथा माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शाला के लिए 40000 रूपये सुरक्षा निधि के रूप में जिला परियोजना अधिकारी एवं संचालन समिति के सचिव के संयुक्त नाम से एफडी के रूप में जमा करना होगा ।

डीपीसी कार्यालय गुना द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल संचालकों की नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर स्कूल संचालक डीपीसी कार्यालय गुना में संपर्क करें तथा शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण हेतु आवेदन करें।

Vikas Annotiya

Beauro Chief District - Guna Madhya Pradesh

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